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Coronavirus in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि, जानिए किसे मिलेगी छूट

Coronavirus in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि, जानिए किसे मिलेगी छूट

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को कुछ छूट के साथ लॉकडाउन की अवधि इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राज्य के सभी 28 जिलों में इस महीने की 15 तारीख तक लॉकडाउन जारी रखने की अनुमति दी गई है।

लॉकडाउन अवधि बढ़ाने का फैसला

अधिकारियों ने बताया कि राज्य के अधिकांश जिलों में कोरोनावायरस संक्रमण में वृद्धि हो रही है। यह देखता है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान रायपुर और दुर्ग जिले में संक्रमण की दर कम हुई है। लॉकडाउन की अवधि में इन जिलों में अतिरिक्त राहत दी गई है।

उन्हें छूट मिलेगी

अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी जिलों में कृषि क्षेत्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानों को खोलनेएगी और उर्वरक उद्योगों को इससे छूट दी गई है। मोहल्लों में चीनी दुकानों को खुलने की अनुमति है। लेकिन मॉल और सुपर मार्केट बंद रहेंगे। बैंक और डाकघर 50 प्रति कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। एसी, पक्के, कपड़े की होम पेशकश की अनुमति रहेगी। पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेरी और डेरी उत्पादों की दुकानें, फल, सब्जी और आटा चक्की को खुलने की अनुमति है।

रविवार को पूर्ण लॉकडाउन

अधिकारियों ने बताया कि जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के दौरान खुले रखने की अनुमति दी गई है वह शाम पांच बजे तक ही अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को इससे अलग रखा गया है। उन्होंने बताया कि रविवार को पूर्ण तालाडाउन होगा और इस दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की चारा, पेट्रोल पंप, गृह निर्माण मद और सेवाओं को अनुमति दी गई है।

मॉल और मैरिज हॉल बंद रहेगा

अधिकारियों ने बताया कि रायपुर और दुर्ग जिले में संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए अतिरिक्त छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है। इन दोनों जिलों में लॉकडाउन की अवधि के दौरान स्टेशनरी की दुकानों, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानों, होटल और रेस्तरां में होम नोट, निजी स्थानों पर निर्माण कार्य और कपड़े धोने की सेवाओं को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में सभी जिलों में बाजार, मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), शराब की दुकानों, यू की दुकानों, पार्क, मंडी, जिम को खुले रखने की अनुमति नहीं दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि आंध्र में एक कोरोनावायरस के नए स्वरूप की जानकारी मिली है इसलिए बस्तर संभाग के सभी जिलों में सीमा पर जांच और परीक्षण और लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता जताई गई है। हालांकि रायपुर और दुर्ग जिले में जिला प्रशासन ने इस महीने की 17 तारीख तक लॉकडाउन जारी रखने की घोषणा की है।

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