नई दिल्ली: बढ़ते COVID-19 मामलों को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार (8 मई, 2021) को 10 मई से अधिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।
राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को निलंबित करने की घोषणा की है और निर्णय लिया है कि दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तु दुकानें दिन में केवल तीन घंटे के लिए खुली रहेंगी और उसी का समय संबंधित उपायुक्तों द्वारा तय किया जाएगा।
एक अधिकारी ने पीटीआई समाचार एजेंसी के हवाले से कहा, “अगले आदेश तक सभी सार्वजनिक परिवहन निलंबित रहेंगे और निजी वाहनों को केवल आपातकालीन सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।”
ये सख्त प्रतिबंध 10 मई को सुबह 6 बजे से लागू होंगे।
प्रदेश में बढ़ते कोविड -19 मामलों व को विभाजित से मृत्यु में हो रही वृद्धि के मद्देनजर हमारी सरकार ने राज्य में जारी कोरोना कर्फ्यू के तहत आगामी 10 मई से कुछ और सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला लिया है।
इस संबन्ध में आज हमने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। pic.twitter.com/EwbLZYkV58
– जयराम ठाकुर (@jairamthakurbjp) 8 मई, 2021
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि ये निर्णय वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लिया गया है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ए 7 मई से हिमाचल प्रदेश में कोरोनवायरस कर्फ्यू लागू है। यह वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 17 मई तक लागू रहेगा।
इस बीच, राज्य ने शनिवार को 5,424 COVID-19 मामलों की अपनी सबसे तेज एकल-दिवसीय स्पाइक दर्ज की, जो संक्रमण काल को 1,28,330 तक ले गई, जबकि 37 और अधिक घातक लोगों ने मरने वालों को 1,817 तक पहुंचा दिया। राज्य में वर्तमान में 31,893 सक्रिय COVID-19 मामले हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की सकारात्मकता दर 28.97 प्रतिशत है।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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