नई दिल्ली: आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहले से ही लागू है COVID-19 के बढ़ते मामलों के कारण मंगलवार को इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है।
किराने और दूध की दुकानों के कामकाज के लिए एक निश्चित समय होगा। शादी समारोहों में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या 20 पर कैप की गई है।
किसी भी प्रकार के कार्यक्रम या कार्यक्रम की अनुमति के बिना अनुमति नहीं है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और गर्भवती महिलाओं से आग्रह किया गया है कि जब तक कोई स्वास्थ्य आपातकाल न हो।
गाजियाबाद में सोमवार को 532 नए सीओवीआईडी -19 मामले दर्ज हुए इसने अपने कुल केसलोद को 48,356 पर धकेल दिया। इसमें वर्तमान में 5,464 सक्रिय मामले हैं।
यह चार कोरोनोवायरस से संबंधित मौतों का भी गवाह बना जो कि 330 लोगों की मौत का कारण बनी।
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में सक्रिय COVID-19 मामलों की संख्या उछलकर 2,25,271 हो गई है।
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