Home India Election 2021: मतगणना केंद्र में उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के प्रवेश पर चुनाव आयोग ने लगाई यह शर्त
Election 2021: मतगणना केंद्र में उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के प्रवेश पर चुनाव आयोग ने लगाई यह शर्त

Election 2021: मतगणना केंद्र में उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के प्रवेश पर चुनाव आयोग ने लगाई यह शर्त

by Sneha Shukla

नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी के गंभीर हालात के मद्देनजर चुनाव आयोग ने घोषणा की है किसानों और उनके एजेंटों के लिए मतगणना केंद्र में जाने के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या पूर्ण वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है।

बता दें कि असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में दो मई को मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल में अभी आठवें और अंतिम चरण का दौड़ 29 अप्रैल को होना है, जबकि बाकी चार प्रदेशों में बल्लेबाजी पूरी हो चुकी है।

इससे पहले मंगलवार को चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों के आने के बाद विजय जुलुस निकालने पर रोक लगा दी थी। आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है, ‘पूरे देश में को विभाजित -19 के मामलों में बढ़ाने के मद्देनजर आयोग ने फैसला किया है कि मतगणना के दौरान अधिक सख्त प्रावधानों को अमल किया जाए। । दो मई को मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलुस को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ‘

इसके साथ ही कहा गया, ‘जीत का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए विजेता उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ-साथ दो से अधिक लोगों के पहुंचने की अनुमति नहीं होगी।’

हाईकोर्ट का रैलियों पर पाबंदी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश
वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के दिन दो मई को रैलियों और जमावड़े पर निर्वाचन आयोग द्वारा लगायी गयी पाबंदी का कड़ाई से पालन करने का मंगलवार को निर्देश दिया है।

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