किसान विरोध: दिल्ली की एक अदालत ने आज 26 जनवरी को हिंसा मामले के आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि उससे पहले केवल 14 दिनों की पुलिस हिरासत में हस्तक्षेप की जा चुकी है और वह लगभग 70 दिन तक हिरासत में रही है। इससे पहले कोर्ट ने उसे एक अन्य मामले में समान तथ्यों पर एएसजे की ओर से नियमित जमानत दी थी।
17 अप्रैल को भी जमानत मिली थी
17 अप्रैल को जब दीप सिद्धू को जमानत मिली थी, तब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दीप सिद्धू को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।
इन शर्तों पर जमानत मिली
- सिद्धू को पुलिस स्टेशन में हिरी लगानी होगी।
- अपना पास जमा करना होगा।
- फोन नंबर नहीं बदलना होगा।
- और हिंसा के सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
दीप सिद्धू ने खुद को बताया कि निर्दोष था
बता दें कि 8 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू ने खुद को निर्दोष बताया था और इस मामलें में जेटर देने का अनुरोध किया था। सिद्धू ने कहा था कि वह फर्जी तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए उसे मुख्य आरोपी ने बताया था। कोर्ट में दीप सिद्धू के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चल सके कि उसने हिंसा के लिए लोगों को भड़काया।
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