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पीठ ने राज्य के लिए महाधिवक्ता किशोर दत्ता को निर्देश दिया कि वे हलफनामे में उन क्षेत्रों के नाम बताएं जहां हिंसा भड़की थी, और उसी को रोकने या नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम।
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