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Maharashtra: गृह मंत्री देशमुख ने उद्धव को लिखी चिट्ठी, कहा- ‘मेरे ऊपर लगे वसूली के आरोपों की हो जांच’

Maharashtra: गृह मंत्री देशमुख ने उद्धव को लिखी चिट्ठी, कहा- ‘मेरे ऊपर लगे वसूली के आरोपों की हो जांच’

by Sneha Shukla

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मुंबई: विवादों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ऊपर रखे आरोपों को लेकर बयान जारी किया है। अनिल देशमुख ने इस बाबत मुख्यमंत्री कोटव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उनपर वसूली के जो आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों की जांच कराई जाए। वहीं, परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा- अनिल

चिट्ठी में अनिल देशमुख ने कहा कि जब आरोपों की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनिल देशमुख ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अगर सीएम जांच के आदेश देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। बीजेपी लगातार गृह मंत्री देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है।

परमबीर सिंह ने देशमुख पर क्या आरोप लगाए थे?

बता दें कि परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध उगाही का सनसनीखेज आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि एंटीलावे मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े से देशमुख सही संपर्क में थे। उन्होंने वाज़े को हर महीने 100 करोड रुपए की अवैध उगाही करने का निर्देश दिया था।

आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं परमबीर

अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रहे परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका सुनने से इंकार कर दिया था और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग हाईकोर्ट में रखने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में देशमुख को पक्ष क्यों नहीं बनाया? अब परमवीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं।

आज एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे को पेशी होगी

मुम्बई पुलिस के सदस्यों सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। जिसके बाद आज एनआईए एफआई से एनआईए कोर्ट में पेश कर उसकी कस्तडी की मांग करेंगी। सचिन वाजे को 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सचिन वाजे ने थाने की एक छापे में जमानत दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

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