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नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष गुरुवार को सुनवाई के लिए याचिका आने वाली है।
अकबर ने ट्रायल कोर्ट के 17 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है रमणी को प्राप्त करना जमीन पर मामले में कि एक महिला को दशकों के बाद भी अपनी पसंद के किसी भी मंच से पहले शिकायत करने का अधिकार है।
ट्रायल कोर्ट ने अकबर द्वारा दायर शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि रमानी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
अदालत ने कहा था कि यह शर्मनाक है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध ऐसे देश में हो रहे हैं जहां महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के बारे में लिखा गया था।
कांच की छत भारतीय महिलाओं को समान अवसरों के समाज में उन्नति के मार्ग के रूप में नहीं रोकेगी, यह कहा था। रमानी ने 2018 में #MeToo आंदोलन के मद्देनजर अकबर के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाया था।
अकबर ने 15 अक्टूबर, 2018 को रमणी के खिलाफ दशकों पहले यौन शोषण का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की शिकायत दर्ज की थी।
उन्होंने 17 अक्टूबर, 2018 को केंद्रीय मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने उन महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से इनकार किया जो उनके खिलाफ #MeToo अभियान के दौरान आगे आई थीं।
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