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नई दिल्ली: पैन से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर पैन को आधार के साथ जोड़ने के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है।
बता दें कि पैन से आधार करने की अगली तारीख आज तक के लिए तय की गई थी। हालांकि लोगों को वेबसाइट की शिकायत होने की शिकायत थी। इस बीच अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
केंद्र सरकार COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर आधार संख्या को 31 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाती है।@nsitharamanoffc@ अनुराग_ऑफिस@FinMinIndia
– आयकर भारत (@IncomeTaxIndia) 31 मार्च, 2021
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के दो तरीके हैं जो काफी आसान है। यह काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आधार पैन अप करने का औप्शन होगा, जहां आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद री-डायरेक्ट द्वारा एक नया पेज ओपन होगा।
पहला तरीका
नए पेज पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, पूरा नाम (आधार कार्ड पर मौजूद नाम) डालना होगा। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड भी डालना होगा। फिर आपको ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करें केवल अपना आधार और पैन कार्ड के नंबर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में आपका आधार और पैन कार्ड सूची शुरू हो जाएगी। फिर भी आपको कोई समस्या नहीं आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
दूसरा तरीका
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का दूसरा तरीका एसएमएस है। आप अपने मोबाइल में UIDPN टाइप करें, उसके बाद आधार और पैन कार्ड नंबर टाइप करें। उसके बाद 567678 या 56161 पर एसएमएस कर दें। मैसेज जाने के बाद इनकम टैक्स विभाग की और से आधार और पैन नंबर को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
अपना राज्य यहाँ चेक करें
शिशु विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजेट करें। वहां ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें। ‘यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें। उसके बाद जो पेज ओपन होगा वहाँ पैन और आधार की डिटेल्स भरें और क्लिक करें।
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