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<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> नई दिल्ली: strong> ऑफलाइन क्लास के दौरान भी छात्रों से पूरा ट्यूशन फीस वसूल होने वाले स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हालाँकि, यह आदेश पंजीकृत के स्कूलों से जुड़ा है। लेकिन इसके आधार पर दूसरे राज्यों के अभिभावक भी राहत की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन क्लास के तहत स्कूलों का जो खर्चा बच रहा है, उसका फायदा छात्रों को मिलना चाहिए। p>
