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Voting Rules:  आपके पास नहीं है वोटर कार्ड तो इन डाक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके भी दे सकते हैं वोट

Voting Rules: आपके पास नहीं है वोटर कार्ड तो इन डाक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके भी दे सकते हैं वोट

by Sneha Shukla

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पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटर सुबह से ही लाइन में खड़े होकर मतदान केंद्र के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदाता अपने वेटर क्लीप और आईडी कार्ड के साथ बूथ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई वोटर्स के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है लेकिन नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट दे सकते हैं। चुनाव आयोग वेटर आईडी कार्ड के अलावा कई ऐसे दस्तावेज को आईडी कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि किन किन दस्तावेजों को साथ रखकर वोट डाल सकते हैं।

1. पास
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. पैन कार्ड
4. आधार कार्ड
5. बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
6. फोटोग्राफरों ने पेंशन डॉक्यूमेंट किया
7. चुनाव आयोग की जारी की गई फोटो शीटर चिपिप
8. श्रम मंत्रालय का जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
9. केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सेवा आइडेंटिटी कार्ड
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) का कार्ड
11. नेशनल टेपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रेजिस्टेंस जनरल आइडेंटिफायर का जारी किया गया स्मार्टकार्ड

चुनाव आयोग की ओर से जारी गाईडलाइन के मुताबिक अगर आपके पास इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज है और वोटर लिस्ट में नाम है तो आप अपने निवेश का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी दस्तावेज और शीटर स्क्लिप के साथ आप बूथ पर पहुंच सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं। अगर आपके पास वोटर स्क्वीप नहीं है तो ऑफलाइन सर्च कर सकते हैं।

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