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झारखंड में होली, सरहुल, शब-ए-बारात के सार्वजनिक आयोजन पर रोक, सरकार ने जारी किया आदेश

by Sneha Shukla

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड में भी सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब लोग अपने घर पर ही परिवार के बीच ये त्योहार मनाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलुस नहीं निकाला जा सकेगा।

जुलुस पर पहले से ही प्रतिबंध है। सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। देश के कई अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की रोक लगाई जा चुकी है। सरकार के आदेश से स्पष्ट है कि क्लब, बैंक्वेट हॉल, पंडाल आदि में उपरोक्त त्योहारों का व्यक्तिगत आयोजन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इन त्योहारों पर कहीं पर भीड़ लगाई जा सकेगी।

लोग केवल अपने घर पर परिवार के बीच त्योहार मना सकते हैं। इसके जोड़बंदी जोन के बाहर उपलब्ध छूट शर्तों के साथ जारी रहेगा। छूट के साथ जारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का आदेश मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी किया गया है। यह आदेश राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय के बाद जारी किया गया है।

इससे पहले गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 23 मार्च को जारी आदेश में राज्य सरकारों को कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया था। इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को 24 मार्च को डीओ लेटर भी जारी किया गया। इसके आलोक में ही राज्य कार्यकारी समिति ने आगामी त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन और समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मधुपुर उप चुनाव- मधुपुर उपचुनाव के लिए इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की ओर से 21 अगस्त 2020 को को विभाजित -19 के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देश को लागू रखा गया है।

ये प्रतिबंध भी जारी
प्राथमिक और मध्य विद्यालय बंद रहेंगे
जुलुस निकालने पर रोक जारी रहेगी
होटल या क्लब में व्यापक पूल नहीं खुलेंगे
सिनेमा हॉल में शत प्रतिशत मौजूदगी पर रोक रहेगी

ट्रेनिंग जोन के बाहर परीक्षा देने वाले छात्र होंगे
छात्रों को निर्वासन जोन के बाहर परीक्षा देने जाने की छूट जारी रहेगी। इनका एडमिट कार्ड ही इनका पास माना जाएगा। उन्हें पूर्व में जारी को विभाजित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

सार्वजनिक परिवहन, होटल, रेस्तरां, बार, शॉपिंग मॉल, जिम, कार्यालय, धार्मिक स्थल, सरकारी प्रशिक्षण केंद्र आदि को पूर्व में दी गई सशर्त छूट छूट रहेगी। उनके लिए जारी दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।

सावधान
सभी गतिविधियों में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के एसओपी का अनुपालन अनिवार्य है
सार्वजनिक स्थान पर संकाय और समाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य है
दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी

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