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आधार और पैन को लिंक नहीं कराने पर लगेगा भारी जुर्माना, इस बार नहीं आगे बढ़ेगी तारीख

आधार और पैन को लिंक नहीं कराने पर लगेगा भारी जुर्माना, इस बार नहीं आगे बढ़ेगी तारीख

by Sneha Shukla

यदि आप टेक्सपेयर हैं और आपने पैन को आधार से सूची नहीं बनाई है तो जल्द ही जल्द ही लें। अगर आप इस बार चूक गए तो भारी परेशानी में पड़ सकते हैं। आप पर भारी दर्द हो सकता है और इस बार आधार को पैन से सूची करने की तारीख आगे बढ़ने की रेटिंग्स बेहद कम है। बता दें सीबीडीटी ने 31 मार्च को आधार और पैन को शामिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था। लेकिन अब डेडलाइन आगे बढ़ना मुश्किल है।

मीडिया की खबरों के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर अधिकारियों का कहना है कि अब अंतिम तारीख को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जो लोग आधार-पैन को शामिल नहीं करते हैं, उन लोगों पर आरोप लगाए जाएंगे।

लोगों की फाइनेंशियल ट्रांसजेक्शन को बेहतर तरीके से ट्रैक करने के लिए सरकार ने आधार और पैन को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। टैक्सपेयर्स को बार-बार पैन-आधार सूची प्रदान करने का समय दिया जा रहा है।

हालांकि बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को मसाला देना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर 30 जून 2021 तक पैन-आधार को नंबर नहीं देता है तो इसके बाद कनेक्शन प्रदान करने पर 1 हजार रुपये का पेंशन देना होगा।

बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हाल ही में सरकार ने बदलाव कर जुर्माने का प्रावधान किया है। पैन-आधार को लि ना करने पर कैंची लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्षन 234H जोड़ा है।

इस तरह के आधार आधार-पैन सूची

एसएमएस के माध्यम से

पैन-आधार संख्या के लिए UIDPAN 12 अंक का आधार नंबर> <10 अंक का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा।

ऑफ़लाइन सूची ऐसे करें

  • https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
  • बायीं ओर मौजूद क्विक लिंक्स सेनेस में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • जो पेज ओपनगा, पैन, आधार नंबर और आधार पर अपना नाम भरें।
  • आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है’।
  • कैप्चा कोड डालें और सूची के आधार पर क्लिक करें।
  • अब एक कन्फर्मेशन पेज ओपनगा, जिसमें उस पैन, आधार से सफलतापूर्वक लिस्ट हो गया है।

तरीका है

  • पैन सेवा प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर भी पैन और आधार को शामिल किया जा सकता है।
  • इसके लिए फॉर्म ‘अनुलग्नक- I’ भरना होगा
  • कुछ सहायक दस्तावेज जैसे- पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी के साथ ले जाना चाहिए।
  • यह प्रक्रिया नि: शुल्क नहीं है।
  • आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा।
  • शुल्क, शिफ्टिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा।

यह याद रखें कि पैन और आधार की लिस्टिंग के लिए दोनों दस्तावेजों में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि एक हो।

ऐसे पता करें आधार-पैन सूची है या नहीं?

  • www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • बाईं ओर लिखित त्वरित लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज ओपनगा।
  • इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा
  • हाईपरलिंक पर अंग्रेजी में लिखा होगा कि आप पहले ही आधार सूची करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें।
  • इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपनगा।
  • इस पेज पर आपको अपना आधार और पैन नंबर भर के भेजना होगा।
  • इसके बाद आपको आधार-पैन नंबर स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी।

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