दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि हर हाल में आज से ही 700 लोगों के टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश की तामील नहीं कर पाने के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू हो सकती है?
हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, ” सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब हम भी कह रहे हैं केंद्र की तरह भी हो हर दिन दिल्ली को 700 मिलियन टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करे। सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश से साफ है कि उसने केंद्र को दिल्ली को 700 मिलियन टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है, ना कि महज 490 मिलियन टन। ”
कोविड -19 मरीजों के उपचार में ऑक्सीजन की कमी पर कोर्ट ने केंद्र से कहा, ” आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ” हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया। मौजदा चिकित्सा ढांचे के आलोक में दिल्ली 700 मिलियन टन चिकित्सीय ऑक्सीजन की कीमत नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि हम हर दिन इस खौफनाक हकीकत को देख रहे हैं कि लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, कम गैस आपूर्ति के कारण बिस्तर की संख्या दिन दी गई है। केंद्र से कहा कि लगता है कि आप नहीं देख पा रहे हैं, आप अंधे हो सकते हैं, हमें दिख रहे हैं, हम अपनी आंख बंद कर सकते हैं।
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