उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती कल यानी 2 मई को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से साफ तौ पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर को विभाजित -19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाना का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को ‘नेगेटिव कोविड -19 रिपोर्ट रिपोर्ट करनी होगी। बता दें कि कल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती है।
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