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पीएफ की तरह अब नौकरी बदलने पर ग्रेच्युटी भी ट्रांसफर हो सकते हैं
पीएफ की तरह ही अब आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलने पर ग्रेच्युटी भी ट्रांसफर करा सकते हैं। जिस तरह से ईपीएफ खाता एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है, उसी तरह से अब आपकी ग्रेच्युटी की रकम भी नौकरी बदलने पर ट्रांसफर हो जाएगी। केंद्र सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि इस संबंध में नियम जल्द लागू होंगे।
ग्रैच्युटी संरचना में परिवर्तन पर भी मंजूरी
केंद्र सरकार, कर्मचारी संघ और उद्योग के बीच मौजूदा ग्रैच्युटी संरचना में परिवर्तन पर भी मंजूरी कायम हो गया है। अब ग्रैस्ट्युटी ट्रांसफर को सोशल सिक्योरिटी कोड में शामिल किया जाएगा। सरकार-संघ और उद्योग के बीच मौजूदा ग्रैच्युटी संरचना में परिवर्तन पर सहमति बन गई।
ग्रैच्युटी को बंगस का जरूरी हिस्सा बनाने की भी पेशकश की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हालांकि ग्रेच्युटी के लिए वर्किंग डे बढ़ाने पर उद्योग सहमति नहीं है। यानी अभी तक एक साल की नौकरी पर 15 दिन देने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी मिलते हैं। इसे 30 दिन के वेतन के बराबर करने को कहा गया था। लेकिन उद्योग को यह मंजूर नहीं है।
किसी संस्थान में लगातार पाँच साल की नौकरी मिलने पर ग्रेच्युटी है
अभी तक किसी कंपनी में लगातार पांच साल तक काम करने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलते हैं। ग्रेच्युटी के लिए सैलरी का एक छोटा हिस्सा काटा जाता है। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी है। ग्रेच्युटी की राशि दो चीजों पर निर्भर है। पहला तो यह कि उस कर्मचारी ने कितने साल तक काम किया है। पांच साल तक नौकरी करने पर ग्रेच्युटी मिलते हैं। दूसरी उसकी अंतिम सैलरी में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता हाउ है। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिला कर ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।
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