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कोरोना पर बिहार सरकार की नई गाइडलाइंस, जानिए शादी में शामिल हो सकते हैं कितने मेहमान

by Sneha Shukla

बिहार में कोरोनाइरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार ने वायरस के नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 15 मई तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई तक सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों की आशंका की जाएगी। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम और पार्क 15 मई तक बंद रहेंगे।

सूबे में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नीट कर्फ्यू रहेगा। सभी धार्मिक स्थलों पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लागू है। इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। श्राद्ध और विवाह कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोगों की अनुमति होगी। दफन और दा संस्कार में अब 50 से बकर 25 व्यक्ति ही शामिल होंगे।

जमींद स्तर पर क्वारंटाइन केंद्र बनाए जाएंगे। बाहर से आने वाले लोगों की आशंका की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा पहलू दिए जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही किसी भी तरह की दवा की कमी नहीं होगी।

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