दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शनिवार को सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी। इसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति कॉन्फ्रेंस कर कोरोना संकट से निपटने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की।
सीएम केजरीवाल ने कहा, “हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल बढ़ा चढ़कर फोल करने होंगे। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। चेहरे पहनकर रखिए, बार-बार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके घर से ही बाहर निकले जब कुछ जरूरी। काम हो। बस कुछ दिनों की बात है। जैसे कोरोना की तीन लहर चली गई तो ये चौथे भी चले जाएंगे। “
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन कल सरकार ने मजबूरी में कुछ पाबंदियों के आदेश दिए हैं। जैसे- बसों में सिर्फ 50 प्रतिशत सवारी बैठ सकती है, मेट्रो में 50 फीसदी लोग ही सफर कर सकते हैं आदि। आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई। इस समय का पीक नवंबर से बहुत खतरनाक है। “
“प्राथमिक में न रे सरकारी अस्पतालों में जाइए”
अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से अनुरोध किया है कि कोरोनावायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने पर सभी लोग अस्पताल न जाएं, अगर तबीयत बिगड़ रही है या जरूरत हो तो केवल खुद को अस्पताल में भर्ती कराएं। साथ ही केजरीवाल ने कहा, “अब सरकारी अस्पतालों में भी बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। मेरा निवेदन है कि सभी लोग प्राथमिक अस्पतालों में न जाएं, अगर सरकारी अस्पताल में बैड खाली है तो वहां जाइए। लेकिन केवल जाइए जब जरूरत हो।”
दिल्ली में पाबंदियां
राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो, डीओएम और क्लस्टर बसें 50 प्रति क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कोविद -19 मामलों में उठाए के मद्देनजर सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। दिल्ली के बाकी सभी सरकारी और निजी स्कूल भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
डीडीएमए ने कहा कि महाराष्ट्र से विमान से चलने वाले दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना जरूरी होगा और नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिवसीय पृथक-वास में रहना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रेस्तरां, बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी जबकि विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं।
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