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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखा पंचायत चुनाव टालने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि पंचायत चुनाव में जरूरी सावधानी बरती जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है और हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। ऐसे में चुनाव प्रचार करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव जीतने की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कराने वाले जनहित के खिलाफ है। इससे बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
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