न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
द्वारा प्रकाशित: दुष्यंत शर्मा
अपडेटेड शुक्र, 07 मई 2021 12:05 AM IST
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– फोटो: अमर उजाला
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आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को अब अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना होगा। इस बारे में दिल्ल के मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारी और विभागों के लिए आदेश जारी किया है।
दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को एयरलाइनों, ट्रेनों, बसों या परिवहन के किसी अन्य माध्यम से संबंधित डीएम द्वारा स्थापित / पहचानी गई सुविधाओं पर 14 दिनों के लिए सरकारी संस्थागत संगरोध से गुजरना होगा। pic.twitter.com/g1IZdk99ID
– एएनआई (@ANI) 6 मई, 2021
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक डीडीएमए का कहना है कि आंध्र और तेलंगाना से हवाई, बस। रेल या फिर किसी भी माध्यम से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से उन ठिकानों पर क्वारंटीन रहना होगा जिनकी पहचान डीएम ने की है।
आदेश में कहा गया है कि हालांकि जो लोग कोविड -19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं या जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव हो, उन्हें सात दिन के घर पर क्वारंटीन रहना होगा। लेकिन, यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोनावायरस के ज्यादा संक्रामक स्वरूप का पता चला है। इसकी फैलने की क्रिया बहुत तेज है। डीडीएमए ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से विमान, ट्रेनों, बसों या कारों से आने वाले लोगों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है।
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