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दिल्ली को नहीं दी पर्याप्त ऑक्सीजन तो करेंगे अवमानना की कार्रवाई, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई लताड़

by Sneha Shukla

देशभर में जारी कोरोनाइरस की दूसरी खतरनाक लहर के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के मामले में केंद्र सरकार को एक बार फिर से शनिवार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली के हिस्से की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज सप्लाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार आज दिल्ली को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करती है तो यह अवमानना ​​की कार्रवाई करेगी। हाई कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन कोरोनावायरस से संबंधित मामलों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई की। हाई कोर्ट पिछले कई दिनों से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत पर ट्रायल कर रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कई बार फटकार भी पड़ चुकी है।

दिल्ली के अस्पतालों को आज ही 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिल्ली के हिस्से की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज ही देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पानी सिर के ऊपर पहुंच गया है। केंद्र को इसकी व्यवस्था करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने नंबर पढ़ते हुए कहा कि यह सभी को मालूम है कि जो भी कोरोनावायरस से अस्थिर होता है, उसे 14 दिन ठीक होने लगते हैं। ज्यादातर लोगों को घर पर ही दवाओं की जरूरत होती है। दस प्रति लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जाना पड़ता है। वहीं, संभवत: एक प्रति रोगी आईसीयू तक जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में बेड्स की कमी है। सभी अस्पतालों को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो भी मरीज दस दिन से ज्यादा समय तक एडमिट रहा है और रोजाना भर्ती व डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की पूरी जानकारी होगी।

यह भी पढ़ें: केंद्र से बोला दिल्ली हाई कोर्ट- अब बहुत हो गया है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है

‘अस्पतालों को लगाना चाहिए ऑक्सीजन प्लांट्स’
हाई कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को कोविड -19 के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की हुई कमी से सीख के बारे में इस जीवन रक्षक गैस का प्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स को आवेदन करना चाहिए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि कुछ अस्पताल व्यावसायिक पहलुओं पर गौर करते हुए ऑक्सीजन संयंत्र जैसी चीजों पर पूंजीगत निवेश G देते हैं जबकि अस्पतालों के लिए खासतौर पर बड़े अस्पतालों के लिए यह आवश्यक है। पीठ ने कहा, ” ऑक्सीजन संयंत्र आवश्यक है और उनके पास यह गैर जिम्मेदाराना नहीं है। ” अदालत ने कहा, ” आपको (अस्पतालों को) अपने अनुभवों से भी सीखना चाहिए और संयंत्र स्थापित करना चाहिए। ”

ऑक्सीजन की कमी से बारा अस्पताल में ई की मौत
दिल्ली स्थित बत्रा अस्पताल में शनिवार को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख सहित आठ कोरोनाटे मरीजों के ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई। डॉ। एस सी एल गुप्ता ने बताया कि पांच अन्य गंभीर रोगियों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों ने पिछले सप्ताह एसो जारी कर ऑक्सीजन आपूर्ति खत्म होने के कगार पर होने की बात कही थी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। अस्पताल ने कोर्ट में बताया कि एक घंटे से बहुत अधिक समय तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से आठ कोरोना मरीजों की मौत हो सकती है। मरने वालों में डॉ भी शामिल है। दिल्ली की सरकार भी लगातार कह रही है कि उसके हिस्से का ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है।

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