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दिल्ली HC ने चुनाव आयोग से पूछा, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर आम आदमी पर फाइन, चुनावी रैलियों पर क्यों नही?

दिल्ली HC ने चुनाव आयोग से पूछा, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर आम आदमी पर फाइन, चुनावी रैलियों पर क्यों नही?

by Sneha Shukla

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नई दिल्ली: देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा और चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना की हस्तक्षेप के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्देशों के खुलेआम उल्लंघन देखने को मिल रहा है। इसी मामले को आधार बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए जो एसओपी यानी कि स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, उसके राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा और चुनावी रैलियों के दौरान पालन किया जा रहा है। इस अर्जी में मांग की गई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं और इसके लिए राजनीतिक दलों और चुनाव की ड्यूटी में लगे अधिकारियों को निर्देश दें।

इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। ये अर्ज़ी उस याचिका के साथ दायर की गई है जिसमें कहां गई थी की एक तरफ आम आदमी से संकाय ना लगाए जाने पर कैंची वसूला जा रहा है तो दूसरी तरफ राजनैतिक दलों की पार्टियों के राजनेता खुलेआम बिना पूछे के ही घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार में हैं। लगे हुए हैं। यहाँ तक कि राजनैतिक दलों की रैलियों में भी कहीं कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है।

17 मार्च को यूपी के पूर्व डीजीपी और थिंक टैंक सीएएससी के चेयरमैन विक्रम सिंह ने ये याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। कोर्ट ने उस याचिका पर 22 मार्च को सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करके केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।

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