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देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है। रोजाना सामने आने वाले नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए को फ्लाइट में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया था। इसका असर भी देखने को मिला।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कोलकाता टर्मिनल पर एक व्यक्ति को सुरक्षाकर्मियों के हवाले इसलिए कर दिया, क्योंकि उन्होंने नहीं पहना था। इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट के क्रू मंबर्स ने उन्हें बार-बार पूछे जाने वाले पहनने का अनुरोध किया है। बावजूद इसके उन्होंने पहनने से इनकार कर दिया।
इंडिगो का कहना है कि उसने कोलकाता के हवाई अड्डे पर आगमन पर चालक दल द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद फेस मास्क नहीं पहनने के कारण उसे सुरक्षा सौंप दी है।
– एएनआई (@ANI) 20 मार्च, 2021
इससे पहले स्पष्ट रूप से आवेदन करने पर चार यात्रियों को अनियंत्रित यात्री अनुबंध देते हुए नो फ्लाई सूची (हवाई यात्रा पर रोक) में डाला गया है।) यह चारों ओर यात्री एलाइंस एयर की उड़ान से जम्मू से दिल्ली आ रहे थे। उड़ान दिल्ली पहुंचने पर चारों को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि चारों को कितने दिन के लिए इस सूची में रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के यात्रियों को लेकर आई नई गाइडलाइन्स जारी की।
डीजीसीए ने हाल में जारी दिशा-निर्देशों में एयरलाइन कंपनियों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई यात्री वर्क नहीं पहने या शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करे तो उसे तीन महीने से लेकर दो साल तक या उससे अधिक समय तक के लिए नो फ्लाई सूची में डाल दिया जाए। यानी उसकी हवाई यात्रा पर रोक लगा दी जाए।
नई गाइडलाइन ये प्रावधान
– यदि उड़ान छूटने से पहले कोई यात्री कहे कि वह कोरोन गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसे विमान से उतार दिया जाएगा।
– यदि यात्री बार-बार चेतावनी के बाद भी अक्सर पहने नहीं या दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे अनियंत्रित यात्री माना जाएगा और संबंधित एयर लाइन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।
– अनियंत्रित यात्रियों को सबक सीखने के लिए नागरिक विमानन सेवाओं के अलग-अलग नियम हैं। यदि कोई यात्री अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसे तीन महीने के लिए उड़ान से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
– यदि कोई यात्री क्रूर मेंबर पर हमला करता है तो उसे छह महीने के लिए हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है
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