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महाराष्ट्र: मिनी लॉकडाउन से पहले डीजीपी ने बताया कौन सी दुकानें खुलेंगी, किन्हें बाहर निकलने की होगी छूट

by Sneha Shukla

महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां शुरू होने से ठीक पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) संजय पांडे ने कहा है कि जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन भी जारी रहेगा। महाराष्ट्र में ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान लॉकडाउन जैसी कई सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। मंगलवार रात पाबंदियों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री कोटव ठाकरे ने लोगों से अपील की कि वे बिना कारण घर से बाहर ना निकलें।

महाराष्ट्र के डीजीपी ने कहा, ” आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन जारी रहेगा। इस बार मूवमेंट पास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आपातकालीन स्थिति में घर से निकलने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा और इसके लिए उन्होंने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है। ” संजय पाडे ने इसे यह भी बताया कि अब तक 36,728 पुलिसकर्मी हो चुके हैं। इस समय 3,160 पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में 8 बजे से मिनी लॉकडाउन, पढ़ें- किस पर पाबंदी, क्या राहत

इस बीच मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधाज्जा लागू कर शहर में एक स्थान पर 5 या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। पूरेचे राज्य में अगले 15 दिन लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के तहत ये उपाय किए गए हैं। ठाकरे ने मंगलवार को इन पाबंदियों की घोषणा करते हुए कहा था कि इस अवधि में पूरेचे राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू होगी।

मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के तहत सभी आवेदनों, सार्वजनिक स्थान, आंदोलनों, सेवाओं को बंद रहने और बिना कारण के कोई सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान आवश्यक श्रेणी में विवरण सेवाओं और गतिविधियों को छूट होगी। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को कामकाजी दिनों में भी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक छूट रहेगी।

लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने, चेहरे लगाने और संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया कि उस स्थिति या विशेष मामले में संभागीय एसीपी, जोनलसीडीपी और क्षेत्रीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों को छूट देने या अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के साथ महामारी कानून और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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