कोरोनाइरस के मामलों में वृद्धि के बाद हिमाचल सहित कई राज्य की सरकारों ने अपने यहां आने वाले लोगों के लिए प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में रेल या फिर हवाई यात्रा के जरिए पहुंचने वालों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।
यात्रा प्रतिबंध को लेकर रविवार को आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि रेल या हवाई मार्ग से राज्य में पहुंचने वाले लोगों के लिए आर बफरआरसी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया जाता है। आर बफर रासी निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा समय पहले का नहीं होना चाहिए।
छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से 80 प्रतिशत की आपूर्ति राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा उद्देश्यों के लिए की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने महामारी रोग अधिनियम के तहत इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। आदेश में कहा गया है कि तत्काल आवश्यकता की स्थिति में ऑक्सीजन का शेष 20 प्रतिशत भी अस्पतालों को दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि रेल या हवाई मार्ग से राज्य में पहुंचने वाले लोगों के लिए 72 घंटे के भीतर आरटीपीआरसी नकारात्मक रिपोर्ट अनिवार्य है
– एएनआई (@ANI) 11 अप्रैल, 2021
हिमाचल भी एंट्री के लिए भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है
इससे पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी कुछ ऐसे ही प्रतिबंध लगाए हैं। प्रदेश के सीएमओ की ओर से जारी आदेश में यूपी, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के अनुसार RTPCR निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की बैठक में हुई समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है।
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