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वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्र सरकार ने जारी किए ITR फॉर्म्स

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्र सरकार ने जारी किए ITR फॉर्म्स

by Sneha Shukla

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वित्तीय वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फोर्म्स के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। यह नोटिफिकेशन 31 मार्च 2021 को जारी किया गया था। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, ITR -1 के लिए कुछ नए नियम दिए गए हैं। इसके साथ ही यह कहा गया है कि अगर शिशु नोटिस के जवाब में रिटर्न फाइल की जा रही है तो डीआईएन नंबर (डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) देना जरूरी होगा। इसके साथ ही, आईटीआर फॉर्म्स में इसे दाखिल करने वालों से पुराने या फिर नए टैक्स नियम के मुताबिक़ दाखिले के बारे में भी पूछा गया है।

आईटीआर -1 तिमाही लिंक के बारे में भी पूछता है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर योग्य है। एडवांस टैक्स पर सेनेस 234 सी के तहत टैक्स छूट के लिए इस जानकारी की आवश्यकता पड़ती है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि को विभाजित -19 महामारी के चलते पैदा हुए संकट और भौतिकी निर्माताओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए पिछले साल के आईटीएफ फॉर्म की तुलना में इस बार के आईटीआर फॉर्म है ज्यादा अंतर नहीं किया गया है। सिर्फ भौतिकी कानून 1961 में हुए संशोधन के कारण कुछ मामूली आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।

आईटीआर -1
आईटीआर -1 उन लोगों के लिए है जिनके कुल सालाना आय वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है। इसके साथ ही, साथ ही यदि आपका आय का स्रोत मासिक वेतन (सैलरी) / पेंश, या एक हाउस प्रॉपर्टी या 5,000 रुपये तक ब्याज और कृषि आय है, तो आपको आईटीआर -1 फॉर्म ही भरना होगा। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपकी कुल आय 50 लाख से ज्यादा है और कैपिटल गेन टैक्स की मांग है, तो एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय आती है, तो आप आईटीआर -1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आप किसी कंपनी के निदेशक हैं या फिर विदेश में संपत्ति रखते हैं, तो भी आप फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते।

आईटीआर 2

जबकि, आईटीआर -2 यह उन लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों (एचयूएफ) के लिए हैं, जिनके कोई व्यावसायिक आय नहीं है या फिर वे आईटीआर -1 के दायरे में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आय कैपिटल गेन, विदेशी संपत्ति और 5,000 रुपये से अधिक कृषि आय होने पर आप इस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही आप इस फॉर्म का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं, यदि आप किसी कंपनी के व्यक्तिगत निवेशक हैं या फिर आपके पास वित्तीय वर्ष के दौरान किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी की भागीदारी है या थी।

यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपका आय व्यवसाय या किसी पेशे (प्रॉफेशन) से आता है, तो आप इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर टैक्स नोटिस के जवाब में शिशु दाखिल करते हैं तो ITR-2 में डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) देने की जरूरत पड़ती है।

ये भी पढ़ें: आयकर भरने वाले हैं तो इन पांच नियमों का ध्यान रखें, 1 अप्रैल से बदलाव होंगे



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