सरकार ने डायरेक्ट टैक्स के विवादों को सुलझाने के तहत चलाई जा रही विवाद से विश्वास जा रहा स्कीम की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी है। शनिवार को सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि कोरोना संक्रमण की वजह से टैक्सपेयर्स को आ रही दिक्कतों को देखते हुए विवाद से विश्वास स्कीम के तहत टैक्स अदा करने की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
भुगतान बगैर किसी अतिरिक्त राशि के हो सकेगा
सरकार ने कर अधिकारियों की ओर से उन मामलों में एक निष्कर्ष फिर से करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है, जिसमें आय का आकलन नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने एक बयान में कहा है कि विभाग की ओर से यह भी फैसला किया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत कर भुगतान दायित्व के तौर पर भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान बगैर किसी अतिरिक्त राशि के बढ़ा कर 30 कर दिया गया है। जून 2021 तक संभव किया जा सकता है।
पहले 31 मार्च तक डेडलाइन थी
इस योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो गई थी। विवाद से विश्वास योजना कर विवादों के निपटारे का पेशकश करती है जिसके तहत विवादित कर 100 प्रति और विवादित दंड, ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करना होता है। लेकिन टैक्सपेयर्स को किसी अतिरिक्त ब्याज, जुर्माने या इनकम टैक्स कानून के तहत मुकदमे से छूट मिल जाती है। सीबीडीटी ने कहा है कि उसे टैक्सपेयर्स, टैक्स कंस्लटेन्ट और अन्य स्टेकहोल्डर्स से इस बात के पूछने मिले थे कि कोविड -19 महामारी के गंभीर स्तर के मद्देनजर समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए। सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी ने हाल में कहा था कि विवाद से विश्वास योजना के तहत अब तक 54 हजार करोड़ रुपये का समाधान किया गया है और एक-तिहाई विवादों को इस योजना के तहत सुलझा लिया गया है।
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