एजेंसी, नई दिल्ली
द्वारा प्रकाशित: देव कश्यप
Updated Wed, 14 Apr 2021 02:17 AM IST
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यह एक तरह से बाजार में अपने दबदबे का दुरुपयोग करना है। दरअसल, सीसीआई ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच का आदेश दिया है। अपनी जांच को सही ठहराते हुए सीसीआई ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।
जस्टिस नव चावला के समक्ष सीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने कहा, इस मामले में प्रतिस्पर्धी के पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत निजता के उल्लंघन के मामले को नहीं देखा जा रहा है। गोपनीयता से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में अधिकार क्षेत्र की गलती का सवाल ही नहीं है। लिहाजा सीसीआई के 24 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिकाएं गलत और झूठी अवधारणा पर आधारित हैं।
हाईकोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा है। लेखी ने कोर्ट को बताया कि व्हॉट्सएप द्वारा डेटा का संग्रह और उसे फेसबुक से साझा करना प्रतिस्पर्धी के खिलाफ है या नहीं, यह सिर्फ जांच के बाद ही तय हो सकेगा।
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