Home India शादी समारोह, ऑफिस, बस सेवा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त किए नियम, गाइडलाइन में भारी जुर्माने का है प्रावधान
शादी समारोह, ऑफिस, बस सेवा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त किए नियम, गाइडलाइन में भारी जुर्माने का है प्रावधान

शादी समारोह, ऑफिस, बस सेवा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त किए नियम, गाइडलाइन में भारी जुर्माने का है प्रावधान

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पहले से लगाई गई पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है। इसमें सरकारी दफ्तरों में 15 फीसदी स्टाफ के साथ ही शादी में सिर्फ 25 मेहमानों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। ब्रेक दे चेन के नाम से पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत ही यह उठाया गया है। नई गाइडलाइन महाराष्ट्र में 22 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी।

गाइडलाइन की खास बातें क्या हैं –

& nbsp; 1- सभी सरकारी दफ्तर (केंद्र, राज्य या फिर स्थानी अथॉरिटी के) केवल 15 प्रति कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। हालांकि, उनमें उन्हें छूट दी गई हैं जो को विभाजित -19 महामारी को लेकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> 2-शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकतें है और शादी समारोह को सिर्फ 2 घंटे तक ही इजाजत रहेगी। इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

3- सरकारी बस 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े रहकर यात्रा करने पर रोक रहेगी।

4-इसके अलावा निजी बसंत एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल डीएमए को सूचना देना ज़रूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्म सूची होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटाइन का स्टैम्प मारा जाए। <पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> 5-कछवा परिवर्तन सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही जाने की अनुमति, बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का दर्द।

6-लोकल सेवा सिर्फ इमेरजेंसी निर्देशों के लिए दौलतगी, दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही यात्रा कर रही होगी

गौरतलब है कि इससे पहले राज्य में कोरोना के कारण 568 लोगों की मौत हुई थी जो एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का यह आंकड़ा है। इसके साथ ही, पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 67 हजार 468 नए केस सामने आए हैं।

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