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सच्चाई स्वीकार क्यों नहीं कर रहा केंद्र… ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली HC ने लगाई कड़ी फटकार

by Sneha Shukla

दिल्ली हाईकोर्ट कोरोनानिस के दौरान ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे मैक्स अस्पताल (मैक्स अस्पताल) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है।) हाईकोर्ट ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत रोकने के लिए कहा है। कोर्ट में अब भी इस केस की सुनवाई चल रही है।

हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से औद्योगिक इकाइयों की दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आखिर केंद्र सरकार सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने मैक्स अस्पताल प्रबंधन की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है।

हाईकोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि आज नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। कोर्ट का यह भी कहना है कि उद्योग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यहां मौजूदा स्थिति बहुत नाजुक और संवेदनशील है।

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हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह स्टील प्लांट और पेट्रोलियम प्लांट से ऑक्सीजन के उत्पादन को तुरंत चिकित्सा उपयोग के लिए शुरू करें। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को उत्पादन केंद्र से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अधिसूचना के स्थान पर सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट के कहा कि हमारी चिंता सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि देश के सभी हिस्सों के लिए है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि केंद्र क्या कर रहा है? रात 9.20 बजे फिर से मामले की सुनवाई होगी।

मैक्स अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उसके पटपड़गंज स्थित अस्पताल में वर्तमान में केवल घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बची है और अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो 262 कोरोना रोगियों सहित 400 रोगियों का जीवन को खतरा हो सकता है। इनमें से कई मरीजों की हालत गंभीर है और वह वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट पर हैं।

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