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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

समाधान: बॉम्बे हाईकोर्ट ने चीनी कंपनी बाइटडांस को दी बैंक खातों के संचालन की इजाजत

by Sneha Shukla

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एजेंसी, मुंबई

द्वारा प्रकाशित: देव कश्यप
Updated Wed, 07 Apr 2021 04:34 AM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
– फोटो: पीटीआई

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को चीनी कंपनी बाइटडांस को अपने भारतीय बैंक खातों के संचालन की इजाजत दे दी। ये खाते वस्तु व सेवा कर (GPS) अधिकारियों ने कर चोरी के आरोप में मुक्तज कर दिए थे। हालांकि अदालत ने कंपनी को 79 करोड़ रुपये की राशि किसी सरकारी बैंक में जमा करने और अपने अन्य खातों में बची शेष राशि का ही उपयोग करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने बाइटडांस के बैंक खातों पर रोक हटा दी थी। लेकिन पीठ ने कंपनी को लगभग 78.91 करोड़ रुपये की राशि किसी भारतीय सरकारी बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया। इतनी रकम पर ही जीएसटी विभाग ने कर चोरी का दावा किया है। पीठ ने कहा, कंपनी इस राशि को छोड़कर अपने बाकी सभी बैंक खाते संचालित कर सकती है और बची हुई राशि का उपयोग कर सकती है।

बाइटडांस कंपनी ही प्रसिद्ध वीडियो उपकरण टिकटॉक का मालिकाना हक रखती है। इस एप को पिछले साल केंद्र सरकार ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। अप्रत्यक्ष कर विभाग ने बाइटडांस कंपनी पर कर चोरी का आरोप लगाया था और कहा था कि वह अपनी पूरी कमाई पर जीएसटी की बकाया जमा नहीं कर रही है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली थी।

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को चीनी कंपनी बाइटडांस को अपने भारतीय बैंक खातों के संचालन की इजाजत दे दी। ये खाते वस्तु व सेवा कर (GPS) अधिकारियों ने कर चोरी के आरोप में मुक्तज कर दिए थे। हालांकि अदालत ने कंपनी को 79 करोड़ रुपये की राशि किसी सरकारी बैंक में जमा करने और अपने अन्य खातों में बची शेष राशि का ही उपयोग करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने बाइटडांस के बैंक खातों पर रोक हटा दी थी। लेकिन पीठ ने कंपनी को लगभग 78.91 करोड़ रुपये की राशि किसी भारतीय सरकारी बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया। इतनी रकम पर ही जीएसटी विभाग ने कर चोरी का दावा किया है। पीठ ने कहा, कंपनी इस राशि को छोड़कर अपने बाकी सभी बैंक खाते संचालित कर सकती है और बची हुई राशि का उपयोग कर सकती है।

बाइटडांस कंपनी ही प्रसिद्ध वीडियो उपकरण टिकटॉक का मालिकाना हक रखती है। इस एप को पिछले साल केंद्र सरकार ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। अप्रत्यक्ष कर विभाग ने बाइटडांस कंपनी पर कर चोरी का आरोप लगाया था और कहा था कि वह अपनी पूरी कमाई पर जीएसटी बकाया जमा नहीं कर रही है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली थी।



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