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एजेंसी, मुंबई
द्वारा प्रकाशित: देव कश्यप
Updated Wed, 07 Apr 2021 04:34 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
– फोटो: पीटीआई
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जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने बाइटडांस के बैंक खातों पर रोक हटा दी थी। लेकिन पीठ ने कंपनी को लगभग 78.91 करोड़ रुपये की राशि किसी भारतीय सरकारी बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया। इतनी रकम पर ही जीएसटी विभाग ने कर चोरी का दावा किया है। पीठ ने कहा, कंपनी इस राशि को छोड़कर अपने बाकी सभी बैंक खाते संचालित कर सकती है और बची हुई राशि का उपयोग कर सकती है।
बाइटडांस कंपनी ही प्रसिद्ध वीडियो उपकरण टिकटॉक का मालिकाना हक रखती है। इस एप को पिछले साल केंद्र सरकार ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। अप्रत्यक्ष कर विभाग ने बाइटडांस कंपनी पर कर चोरी का आरोप लगाया था और कहा था कि वह अपनी पूरी कमाई पर जीएसटी बकाया जमा नहीं कर रही है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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