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अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
द्वारा प्रकाशित: जीत कुमार
Updated Sat, 27 Mar 2021 04:35 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा सरकार से दिल्ली में पानी की आपूर्ति पर छह अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पानी की आपूर्ति में कमी न की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय
– फोटो: पीटीआई
ख़बर सुनकर
विस्तार
पीठ के समक्ष शुक्रवार को संक्षिप्त परीक्षण के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से फिर यह सुझाव गया कि पानी की आपूर्ति में तनिक भी कटौती नहीं की गई।]वहीं, दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कहा गया कि पानी का स्तर छह फुट नीचे चला गया है।
यह दिल्ली जल बोर्ड की याचिका है
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पंजाब में नहर मरम्मत का काम हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में 25 प्रतिशत पानी की आपूर्ति कम हो गई है। याचिका में कहा गया है कि इस समय नहर मरम्मत का काम चल रहा है, जो सही नहीं है।
मरम्मत का काम गर्मी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय पानी की मांग सबसे अधिक होती है। मरम्मत का काम मानसून या सर्दियों के मौसम में होना चाहिए।
बृहस्पतिवार को जल बोर्ड के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उस संबंध में पंजाब के संबंधित अथॉरिटी को छह पत्र भी लिखे गए थे लेकिन पंजाब अथॉरिटी ने जवाब नहीं दिया।
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