Home » सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को राहत, 5 शहरों में लॉकडाउन के HC के फैसले पर रोक लगाई
DA Image

सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को राहत, 5 शहरों में लॉकडाउन के HC के फैसले पर रोक लगाई

by Sneha Shukla

बेकाबू होते कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में रोक लगा दी है। इस मसले पर योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि वह कोरोना महामारी पर ओवर कर लेगी तो ठीक है, लॉकडाउन न लगाया गया। इस मामले में दो सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को पक्षकार बनाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को प्रतिवादी की लिस्ट से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई कदम उठाए हैं और कई कदम उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के पांच शहरों मे लॉकडाउन का फैसला सही नहीं है। इससे प्रशासन को गया दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार

गौरतलब है कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के विस्फोटक संक्रमण और विफल चिकित्सा तंत्र को देखते हुए प्रदेश के पांच और अधिक शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू कर दिया था। केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर मे लॉकडाउन लागू करने का एक पत्र दिया है। साथ ही राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण पर लगाम के लिए प्रदेश मे दो सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का भी प्रस्ताव दिया गया था।

कोर्ट ने पिछले निर्देशों पर शासन की कार्रवाई को सही नहीं माना और कहा कि लोग सड़कों पर बिना पूछे के चल रहे हैं। सौ प्रति संकाय लागू करने में पुलिस विफल रही है। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में दवाओं व आक्सीजन की काफी कमी है। लोग दवा के अभाव में इलाज बगैर मर रहे हैं और सरकार ने कोई फौरी योजना नहीं बनाई है। न ही पूर्व तैयारी की। डॉ, मेडिकल स्टाफ सहित मुख्यमंत्री तक की योग्यता है। रोगी इलाज के लिए अस्पतालों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए सरकार के लिए तुरंत रक्षा तंत्र तैयार करना कठिन है, लेकिन युद्ध स्तर पर प्रयास की जरूरत है।

यह भी पढ़ें: यूपी में कोरोना का कहर: 20 दिन में 21 गुना बढ़े केस, जानें- कैसे भारी पड़ रही है दूसरी लहर

इस पर पर पूर्ण लॉकडाउन के आदेश पर योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में यूपी में पूर्ण लॉकडाउन का इरादा नहीं है। योगी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अत: शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी तक नहीं दिखेगा। योगी सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई जहां मंगलवार को उसे राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर वर्तमान में रोक लगा दी है।

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment