हवाई यात्रा के दौरान डॉक्टरों, नर्सों और अधिकारियों को कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट से छूट दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटना, युद्ध लड़ने जैसा है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि ऐसे में डॉक्टरों, नर्सों और अधिकारियों को हवाई यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण की आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ लाने की जरूरत नहीं है। पीठ ने इस तरह की याचिका दाखिल करने पर याचिकाकर्ता को आड़े हाथ लिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि आपको (याचिकाकर्ता) यह पता होना चाहिए कि कोरोना संक्रमण की भयावह होती स्थिति के मद्देनजर हालात युद्ध लड़ने जैसी हो गई है। पीठ ने कहा कि डॉक्टरों को रात भर बुलाना होगा, महामारी की स्थिति को देखिए, इससे सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।
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