Home » 1 अप्रैल से आपकी सैलरी, पीएफ पर टैक्स सहित बदलेंगे 10 अहम नियम, जानें कैसे डालेंगे आपकी जेब पर असर
DA Image

1 अप्रैल से आपकी सैलरी, पीएफ पर टैक्स सहित बदलेंगे 10 अहम नियम, जानें कैसे डालेंगे आपकी जेब पर असर

by Sneha Shukla

[ad_1]

1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इसी के साथ जोपिशा, पेंशनर, आम लोग और बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। अगले महीने की पहली तारीख से जिन नियमों में बदलाव हो रहे हैं उनमें उनमें पीएफ में निवेश पर कर, नया श्रम कानून, शिशु रिटर्न सहित अन्य नियम हैं। ऐसे ही 10 नियम को हम आपको बता रहे हैं जिससे आप पहले से ही इन बदलावों को लेकर तैयार रहें।

1. पीएएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज पर कर

आम बजट 2021-22 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से मिलने वाले ब्याज पर कर की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक पीएफ में निवेश ही कर मुक्त होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर ब्याज से होने वाली कमाई पर कर देना होगा। मतलब अगर आपने चार लाख रुपये सालाना जमा किया है, तो 1.5 लाख रुपये पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब की दर से कर देना होगा।

2. वेतन से जुड़े नियमों में बदलाव

सरकार 1 अप्रैल से वेतन का नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है। नए श्रम कानून में ही आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए श्रम कानून के मुताबिक आपको इन हफ्तों में सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। यानी 1 तारीख से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है।

3. पहले से भरा हुआ HTTP रिटर्न फॉर्म

कर्मचारियों की सहूलता के लिए और शिशु रिटर्न दाखिल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब 1 अप्रैल 2021 से पहले से भरे हुए रिटर्न फॉर्म (प्री-फिल्ड) उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा।

4. वरिष्ठ नागरिकों को आज के समय में रिटर्न भरना है

1 अप्रैल 2021 से 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिकों को HTTP रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। यह छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है जो पेंशन या फिर सावधि जमा (एफडी) पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं। इसके अलावा आय स्रोत वाले वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करना होगा।

5. डबलिंग नहीं भरने पर डबलना टीडीएस

सरकार ने भौतिकी अधिनियम के सेक्शन 206 एबी में बदलाव किया है। इसके तहत अब आईटीआर दाखिल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। नए नियम के अनुसार टीडीएस और टीसीएल 10-20% होंगे जो आमतौर पर 5-10% होते हैं।

6. कार में ड्यूल एयर बैग हगा जरूरी है

1 अप्रैल से कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर कंडीशनिंग लगाना अनिवार्य होगा।

7. बेकार हो बीगी इन बैंकों की चेक बुक
अगर आपके पास बैंक खाता देना बैंक, विजया बैंक, कोर्प बैंक, बैंकिंग बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है तो आपकी पासबुक और चेक बुक 1 अप्रैल 2021 से बेकार हो जाएगी। ये सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न अन्य बैंकों में विलय के कारण यह परिवर्तन हो रहा है।

8. पेंशन फंड डीलर ज्यादा फीस लेंगे
यदि आप पेंशन फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है।

9. छुपा नहीं होगा अपने आय
अभी तक पैन कार्ड की वजह से सैलरी और प्रोविडेंट फंड जैसी चीजें ही ट्रैक हो पाती हैं। जिसके कारण म्युचुअल फंड और अन्य कमाई सिस्टम अटैटिक ट्रैक नहीं कर पाता है लेकिन 1 अप्रैल से जब पैन और आधार नंबर हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी इंवेस्टमेंट नहीं छुपा पाएंगे। आधार और पैन नंबर होने की वजह से सिस्टम अटैची आपके इंवेस्टमेंट को ट्रैक कर लेगा।

10. डेल से रिटर्न भरने का नियम बदल जाता है
कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या देरी आईटीआर भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी। हालांकि, एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक -2021 के तहत नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार, यदि आप देरी से शिशु रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल, 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा।

1 अप्रैल से बदलवा पीएफ से जुड़े महत्वपूर्ण नियम, उन्हें नुकसान होगा



[ad_2]

Source link

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment