Home NewsBusiness 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से कराएं लिंक, वरना देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना, ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक
31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से कराएं लिंक, वरना देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना, ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक

31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से कराएं लिंक, वरना देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना, ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक

by Sneha Shukla

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नई दिल्ली: आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अलग कर लिया है? अगर नहीं तो जल्द ही लें, वरना आपको नुकसान देना पड़ सकता है। इसके अलावा टीडीएस भी दोगुना देंगे। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से शामिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तय की है। जो लोग इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से नंबर नहीं कराएंगे, उन्हें 1000 रुपए के हिसाब से देना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड भी इन एक्टिव हो जाएगा और आप उस पैन कार्ड से वित्तीय लेनदेन नहीं करेंगे। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नया सेक्शन जोड़ा है, जिसके तहत पैन और आधार नंबर ना होने पर दबाव देना होगा।

देना पड़ सकता है 20% टीडीएस

जानकारों की मानें तो अगर आपने 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को आधार से नहीं बनाया है, तो आपका पैन नंबर इनएक्टिव हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आपके पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो आपकी आय का 20% टीडीएस काटा होगा। ऐसे में किसी को भी परेशानी से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले दोनों को अलग करना होगा। इसके अलावा भी आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे आधार और पैन कार्ड को बनाओ सूची

आप घर बैठे आराम से अपने पैन और आधार को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स अपनाने होंगे।

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइटhttps://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home जाएं जाना।
  2. आपको होम पेज पर बाईं ओर लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा, जिसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी।
  4. यदि आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा।
  5. इसके बाद सेप्चा कोड डालें और सूची आधार विकल्प पर क्लिक करें।
  6. इसके बाद आपके सामने एक पृष्ठ खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से सूची होने की सूचना दिखाई देगी।



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