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<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे केस की जांच सीबीआई न करे। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई के वकील से यह भी कहा कि वह चार सप्ताह के अंदर देशमुख की याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल करें। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद होगी। मामले पर सुनीवा के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को भी भेजा जा सकता है।
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