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Corona Vaccination : विदेशी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ के आवेदन पर 3 दिन में होगा फैसला

Corona Vaccination : विदेशी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ के आवेदन पर 3 दिन में होगा फैसला

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> विदेशी कोरोना वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के आवेदन पर तीन दिन में फैसला होगा, लेकिन इन वैक्सीन के पास अपने देश का इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिखाना होगा। हाल ही में नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप अन वैक्सीनिस्ता फ़ॉर कोविड 19 (NEGVAC) ने विदेशी कोरोना वैक्सीन का भारत में पुनरारंभ करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे भारत सरकार ने मान लिया है। इसके लिए विदेशी वैक्सीन कंपनी को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) को आवेदन देना होगा। वहीं विदेशी वैक्सीन निर्माता भारत में उसके अधिकृत एजेंट या फिर भारतीय सब्सिड्री के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं।

NEGVAC के सुझावों के अनुसार, इसके लिए नियम और शर्तें तय की जाएगी। CDSCO आवेदन की देन पूरी होने के बाद वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए आवश्यक अंतिम मंजूरी DCGI यानी ड्राग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से लेनी होगी।

नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप अन वैक्सीनिस्टा फ़ॉर कोविड 19 (NEGVAC) की बैठक में तय हुआ था कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन विदेशों में बनी है और जिनको इस्तेमाल की मंजूरी USFDA, EMA, UK MHRA, PMDA, JAPAN के अलावा WHO की लिस्ट में शामिल है। और दूसरे देशों में इस्तेमाल की जाने वाली मंजूरी मिली है, उन्हें भारत मे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। NEGVAC के इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान लिया है। NEGVAC के प्रस्ताव के मुताबिक विदेशों में बने वैक्सीन जिन्हें वहां के ड्रग रेगुलेटर ने EUA यानी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया है, ऐसे वैक्सीन सबसे पहले सिर्फ 100 लोगों को दी जाएगी और 7 दिन तक उन्हें काम किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है पर टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा।

इन शर्तों को पूरा करने के बाद DGCI की मंजूरी मिल जाएगी

  • वैक्सीन का इस्तेमाल नेशनल कोविड -19 प्रोग्राम के लिए जारी दिशा-निर्देशों के पालन के तहत होगा।
  • ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> वैक्सीन को पहले 100 लोगों को दिया जाएगा और उन वैक्सीन के असर को 7 दिनों तक अपडेट करने के बाद आम लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।
  • विदेशी वैक्सीन की मंजूरी के 30 दिनों के अंदर आवेदक को ब्रिजिंग ट्रायल यानी 100 लोगों पर ट्रायल शुरू करना होगा।
  • वैक्सीन की मंजूरी ब्रिजिंग ट्रायल प्रोटोकॉल, इंपोर्ट पंजीकरण सर्टिफिकेट और इंपोर्ट लाइसेंस के साथ आवेदन देने पर दी जाएगी।
  • सीडीएससीओ विदेशी वैक्सीन को DGCI & nbsp; की मंजूरी मिलने के 3 दिनों के अंदर आवेदक के पंजीकरण सर्टिफिकेट को जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी
  • विदेशी वैक्सीन के सभी सलाखों सैंट्रल ड्रग लेबोरेटरी (सीडीएल), कसौली जारी।
  • सीडीएल की मंजूरी मिलने के बाद ही विदेशी वैक्सीन को 100 लोगों को दिया जाएगा और उन 7 दिनों की सफाई की रिपोर्ट सीडीएससीओ को सौंपी जाएगी।
  • 100 लोगों पर वैक्सीन के असर की रिपोर्ट का आंकलन करने के बाद सीडीएससीओ आम लोगों पर वैक्सीन के लिए की मंजूरी देगा।
  • सीडीएससीओ की एक्ट्रेस एक्सपर्ट्स कमेटी से बातचीत कर ब्रिजिंग ट्रायल के प्रोटोकॉल आवेदन के 7 दिन के अंदर जारी करेगी। & nbsp;
  • विदेशी वैक्सीन के ब्रिजिंग ट्रायल की रिपोर्ट पहले CDSCO और फिर अंतिम मंजूरी के लिए DGCI को सौंपी जाएगी।

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