वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ‘ग्रे’ सूची में से निकलने के लिए देखो पाकिस्तान एंट मनीलांड्रिंग मामलों के संबंध में नए नियम लाने और अभियोजन प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। मीडिया में आई एक खबर में सोमवार को यह जानकारी दी गई है।
मनीलांड्रिंग और टेरर फाइनेंशिंग करने के मामलों पर निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था परिषद स्थित एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ‘ग्रे’ सूची में डाल दिया था और तब से देश इससे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है।
‘डॉन’ अखबार ने खबर दी है कि इन बदलावों में धन शोधन रोधी (एएमएल) मामलों की जांच और अभियोजन का जिम्मा पुलिस, प्रांतीय भ्रष्टाचार रोधी संगठनों (एसीई) और अन्य एजेंसियों से लेकर विशिष्ट एजेंसियों को देना शामिल है।
इन दो नियमों का हिस्सा है जिसमें एएमएल (ज़बत संपत्ति प्रबंधन) नियम 2021 और एएमएल (रेफरल) नियम 2021 शामिल हैं, जो ‘राष्ट्रीय नीति बयान पर फ़्लोट मैन’ के अंतर्गत आता है। खबर में बताया गया है कि यह कुछ दिन पहले फेडरलिया ने मंजूरी दे दी है।
धन शोधन रोधी अधिनियम 2010 (एएमवी) की मौजूदा सूची में कुछ बदलाव के लिए नियम और संबंधित अधिसूचनाएं प्रशासकों और विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति के तुरंत बाद लागू होंगी।
इन उपायों के आधार पर एफएटीएफ यह तय करेगा कि क्या 27 में से तीन शेष अधिसूचना को पाकिस्तान ने पूरा किया है या नहीं, जिस कारण से पाकिस्तान इस साल फरवरी में ‘ग्रे’ सूची से बाहर नहीं निकल पाया था। एफएटीएफ की कई समीक्षा बैठकें जून के दूसरे सप्ताह में शुरू होंगी और उसका पूरा सत्र 21-25 जून को होगा।
अब सरकार ने दर्जनों प्रशासकों को नियुक्त करने का निर्णय किया है, जिनके सलाहकारों के मूल्य को संरक्षित रखने के लिए क्लिक करने, प्राप्त करने, प्रबंधन करने, प्रबंधन करने, पार्किंग पर देने, नीलामी करने, हस्तांतरण करने या पंजीकरण करने या अन्य उपाय करने के अधिकार दिए गए हैं। हैं। धन शोधन रोधी (रीफल) नियम 2021 को एक एजेंसी से अन्य एजेंसियों को मामलों को स्थानांतरित करने के लिए लाया जा रहा है।
ये भी पढ़ें: सऊदी अरब ने कहा- भारत और पाकिस्तान वार्ता से सुलझाएं जम्मू-कश्मीर का मुद्दा
।
Homepage | Click Hear |