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महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से देशमुख के खिलाफ सीबीआई को पूर्व जांच करने का आदेश दिए जाने के बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार के घर बैठक चल रही है। इस बैठक में अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर फैसला लिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को 15 दिनों में पूर्व जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि सीबीआई की जांच के बाद ही यह अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर फैसला लिया गया। 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोपों में घिरे अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से तेज हो गई है।
पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ‘बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश इसलिए दिया है क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर की शिकायत पर पुलिस एक्शन नहीं ले सकी है। मुंबई पुलिस के पुनर्गठन के रैकेट और उसमें मंत्रियों के शामिल होने के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। इस मामले में नैतिकता के आधार पर देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करते तो खुद उद्धव ठाकरे को ही उन्हें पद से हटा देना चाहिए। ‘
देशमुख को HC से झटका, CBI जांच का आदेश, कहा- पुलिस निर्दोष नहीं रहेगी
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