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Income Tax Saving Schemes: अगर बचाना है इनकम टैक्स तो 31 मार्च से पहले पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में करें निवेश

Income Tax Saving Schemes: अगर बचाना है इनकम टैक्स तो 31 मार्च से पहले पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में करें निवेश

by Sneha Shukla

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नई दिल्ली: अगर वित्तीय वर्ष (2020-21) में इनकम टैक्स के तहत छूट हासिल करनी है, तो 31 मार्च 2021 तक कोई निवेश करना काफी आवश्यक है हो जाता है वहाँ इन निवेश मूल कानून की धारा 80 सी के तहत किया जाना चाहिए, जिससे इनकम टैक्स में 1.5।

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