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31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से कराएं लिंक, वरना देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना, ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक

PAN Card को Aadhaar से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, ऐसे घर बैठे करें लिंक

by Sneha Shukla

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नई दिल्ली: अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से नंबर नहीं बनाया है तो जल्द ही लें, वरना आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तय कर दी है। इस तारीख के बाद आप अपने पैन कार्ड से लेनदेन करेंगे तो उस पर 20% तक टैक्स लगाया जा सकता है। सभी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी पैन कार्ड को आधार से शामिल करना अनिवार्य है, अगर वे ऐसा नहीं करते तो कंपनी ज्यादा टैक्स काट सकती है।

घर बैठे पैन कार्ड को आधार से कर सकते हैं

आप अपने पैन कार्ड को आधार से घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले येकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। दूसरा विभाग के माध्यम से जारी किए गए नंबर पर एसएमएस भेजकर। आपको इन दोनों तरीकों के बारे में बता रहे हैं

एसएमएस सेंकर ऐसे कर सकते हैं

अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से अपग्रेड चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-अंकों का आधार> <10-अंकों का पैन> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा। इसके बाद आपका पैन आधार से नंबर होने की सूचना मिल जाएगी।

वेबसाइट पर ऐसे करेंट लिस्ट पर जाएं

  1. इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in जाएं जाना। यहां आपके सामने एक होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  2. होम पेज पर आपको लिंक आधार का नीलाम दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरने का विकल्प दिखाई देगा।
  4. पूरी डिटेल भरने के बाद सेत्चा कोड डालें और सूची आधार पर क्लिक करें।
  5. ऐसा केवल आपके सामने पैन कार्ड और आधार नंबर होने की सूचना है।



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