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इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C में वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए विशेष इन्वेस्टमेंट के लिए किसी व्यक्ति की कर योग्य आय में 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। इस एक्ट के तहत इन स्कीमेंटिंग करने और छूट का लाभ उठाने के लिए कई स्कीम हैं। ।
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