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Income Tax Saving Schemes: अगर बचाना है इनकम टैक्स तो 31 मार्च से पहले पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में करें निवेश

Tax Saving investment : इन पांच टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से सेक्शन 80C के तहत ले सकते हैं छूट, जानिए इनके बारे में

by Sneha Shukla

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इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C में वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए विशेष इन्वेस्टमेंट के लिए किसी व्यक्ति की कर योग्य आय में 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। इस एक्ट के तहत इन स्कीमेंटिंग करने और छूट का लाभ उठाने के लिए कई स्कीम हैं। ।

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