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आज वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंतिम दिन है। कल यानी कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। अगर आप इस वित्त वर्ष (2020-21) की अपनी कमाई पर टैक्स छूट हासिल करना चाहते हैं तो आज निवेश करने का आखिरी दिन है। शिशु कानून की धारा 80 सी के तहत टैक्सपेयर को टैक्स में छूट देने के लिए वित्तीय संपत्ति में 1.5 लाख रुपये निवेश का मौक मिलता है। ये निवेश बायेज टैक्स देने से बच सकते हैं।
31 मार्च तक टैक्सपेयर के पास निवेश कर बचत करने के लिए अब कई विकल्प मौजूद हैं। टैक्स सेविंग स्कीम से लेकर पीएसएफ, पांच साल के लिए एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी कई स्कीमें हैं, जिन्हें अब टैक्स की बचत हो सकती है। इस धारा के तहत छूट हासिल करने के लिए पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम में भी निवेश किया जा सकता है। आइए इन निवेश के बारे में विस्तार से जानिए …
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
निवेश के लिहाज से सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के तहत 500 रुपये में पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जा सकता है। 15 साल तक के लिए यह स्कीम चलती है और बीच में इस स्कीम को बंद नहीं किया जा सकता है। हालांकि 15 साल बाद इस स्कीम को 5-5 साल के लिए बढ़ाया जरूर जा सकता है। इस स्कीम को शुरू करने के लिए तीन साल बाद इस खाते पर लोन भी लिया जा सकता है। सातवें वर्ष के कुछ नियमों का पालन करके इस खाते से कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं। वर्तमान में इस खाते पर सालाना लगभग 7 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। हालांकि ब्याज तय नहीं है और हर तीन महीने में ब्याज दर की समीक्षा की जाती है।
टाइम डिपोजिट स्कीम
टाइम डिपॉजिट स्कीम एक तरह की फिटेड डिपॉजिट (एफडी) है। इस स्कीम के तहत एकमुश्त पैसा निवेश किया जाता है और निश्चिम रिटर्न का लाभ उठाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत एक साल से लेकर पांच साल की अवधि तक 5.5 से 6.7 प्रतिशत तक का ब्याज दिया जा रहा है। कम से कम 1 हजार रुपये का निवेश किया जाता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
डाकघर में इस स्कीम में भी निवेश किया जा सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश पर हर साल 6.8 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। हर साल ब्याज की गणना की जाती है। वहाँ निवेश की अवधि पूरी होने पर ही ब्याज वाली अमाउंट दी जाती है। इस स्कीम में न्यूनतम एक हजार रुपये का निवेश किया जा सकता है। इसमें स्कीम में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
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