यूपी पंचायत चुनाव 2021 की मतगणना कल सुबह आठ बजे शुरू होगी। हर विकास खंड पर एक साथ मतगणना प्रमामभ होगी। मतपत्रों के बक्टसे हर विकासखंड पर एक साथ खोले जाएंगे। ये बैक्टन्स में हर पद के लिए अलग-अलग मतपत्र हैं। ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र होता है। इसी तरह ग्राम पंचायत सदसियों का मतपत्र सफेद रंग का, क्षेत्र पंचायत सदसय का नीला रंग का और जिला पंचायत सदसय पद का मतपत्र गुलाबी रंग का होगा। ग्राम प्रधान पद के नतीजे ग्राम पंचायत वार, ग्राम पंचायत सदसियों का वार्ड के हिसाब से, क्षेत्र पंचायत सदसय का क्षेत्र पंचायत वार और जिला पंचायत सदसय के परिणामजे वार्ड वार आएंगे।
सबसे पहले बनाई जाने वाली संगति मतपत्रों की गड्डीओं
बैलेट बॉक्स खोले जाने के बाद सबसे पहले रंगों के हिसाब से सभी मतपत्र अलग-अलग किए जाएंगे। रंगों के हिसाब से 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बनाई जांगी। मतपत्रों को इस तरह से इक्टट्ठा किया जाएगा। छांटे गए मतपत्रों में से निरस्त मतपत्र अलग किए जाएंगे। इसके साथ ही गिनती शुरू हो जाएगी।
सुबह आठ बजे से मतों की गिनती शुरू होगी
सुबह आठ बजे से शुरू होने के अंतिम परिणाम आने तक वोटों की गिनती जारी रहेगी। गिनती के दौरान कर्मचारियों की ड्यूटी बदलती रहेगी। हर विकासखंड पर हर घंटे नतीजों की घोषणा की जाती रहेगी। अंतिम परिणाम आने में 36 से 72 घंटे तक का समय लग सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश के पालन के निर्देश दिए हैं
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर प्रदेश सरकार को मतगणना के दौरान को विभाजित गाइडलाइन के सख्त तौर पर पालन के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को को विभाजित -19 दिशा-निर्देशों के शिकंती से पालन का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं।
विजय जुलूसों पर पाबंदी
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हर हाल में विजय जुलुस प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रत्याशी या समर्थक को विजय जुलुस की कतीई अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे। ये हेलिनाथ और आवश्यक दवाइयों के साथ डॉ भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के लक्षण वाले किसी भी शख्स को मतगणना स्थल पर प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। मतगणना हॉल या कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल कमरे जरूर किए जाएंगे। सैनेटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा -188 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा -51 से 60 के अन्तर्गत नियमनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
मतगणना स्थापितल पर प्रवेश के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है
चुनाव आयुध्य मनोज कुमार ने यह भी निर्देश दिया है कि मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र के बाद कतई भीड़ नहीं जुटी होगी। हर रीजेंसी मा को लगाकर परस्पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मतगणना प्रतिष्ठानल पर प्रवेश करे।
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