Home » जजों के लिए फाइव स्टार होटल को कोविड सेंटर बनाने के लिए नहीं कहा, आप सरकार से बोला हाईकोर्ट
DA Image

जजों के लिए फाइव स्टार होटल को कोविड सेंटर बनाने के लिए नहीं कहा, आप सरकार से बोला हाईकोर्ट

by Sneha Shukla

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह साफ कर दिया कि उसने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए अशोक होटल परिसर को प्राथमिकता के आधार पर को विभाजित -19 सुविधा में बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बताया कि यह गलत धारणा पैदा करता है कि इसके लिए न्यायालय द्वारा अनुरोध किया गया था। अदालत ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह अशोक होटल में बेड्स की आवश्यकता के संबंध में सुधारात्मक उपाय करे।

ये भी पढ़ें: यह कब गिद्धों जैसे बर्ताव का नहीं, ऑक्सीजन को लेकर सरकार पर भड़का एचसी

हाईकोर्ट ने कहा कि आपको लगता है कि जब लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा है, तो हम फाइव स्टार होटल में 100 बेड की मांग करेंगे।

बता दें कि, दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर अशोक होटल के 100 कमरों को को विभाजित -19 कैर सेंटर्स में बदलने के लिए कहा था। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के एक अनुरोध पर काम कर रही थी। चाणक्यपुरी के एसडीएम द्वारा रविवार को जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि अशोक होटल में यह सुविधा प्राइमस अस्पताल के सहयोग से होगी।

ये भी पढ़ें: HC ने केजरीवाल सरकार से कहा- इस तरह की जीत नहीं मिल सकती

ये भी पढ़ें: जब को -19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन-बेड नहीं हैं तो दवा कैसे मिलेगी?

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment