Home » राहत : केंद्रीय दफ्तरों में 31 मई तक घर से ही काम करेंगे दिव्यांग व गर्भवती कर्मचारी
सांकेतिक तस्वीर

राहत : केंद्रीय दफ्तरों में 31 मई तक घर से ही काम करेंगे दिव्यांग व गर्भवती कर्मचारी

by Sneha Shukla

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 08 मई 2021 04:08 AM IST

सार

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने देश में कोरोनावायरस के संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए कहा है कि जो कर्मचारी दिव्यांग हैं और जो महिला कर्मचारी गर्भवती हैं, उन्हें दफ्तर में आने से छूट दी जा सकती है।

ख़बर सुनना

केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय विभागों के सचिवों को काम की आवश्यकता के हिसाब से अपने कर्मचारियों की उपस्थिति को नियमित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने देश में कोरोनावायरस के संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए कहा है कि जो कर्मचारी दिव्यांग हैं और जो महिला कर्मचारी गर्भवती हैं, उन्हें दफ्तर में आने से छूट दी जा सकती है। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को घर से काम जारी रखना होगा। साथ ही कंटेंमेंट जोन से आने वाले कर्मचारियों को भी अपने क्षेत्र के कोरोना मुक्त घोषित होने तक घर से ही काम करना होगा।

कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि मंत्रालयों व विभागों के सचिवों और उनके अधीनस्थ विमानों के विभाग प्रमुखों को सभी स्तर पर अपने कर्मचारियों की उपस्थिति रेगुलेट करनी होगी। सभी कर्मचारियों को विभाग प्रमुखों की तरफ से तय अलग-अलग समय वाली शिफ्ट को फॉलो करना होगा ताकि चार्ट में भीड़ न हो। मंत्रालय ने कहा कि रिटेलमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी घर से काम करेंगे, लेकिन हर वक्त संपर्क व इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के ज़रिए उपलब्ध रहेंगे।

कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को को विभाजित संबंधित व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें वर्क पहनना, शारीरिक दूरी का ध्यान रखना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और साबुन और पानी से लगातार हाथ धोना शामिल है। आदेश में लिफ्ट, सीढ़ियों, गलियारों और कैंटीन और पार्किंग जैसे क्षेत्रों में भीड़ लगाने पर सख्त रोक लगाई गई है। अधिकारियों को सभी बैठकें ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। सभी लाइनों में अगले आदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थिति पर भी रोक जारी रहेगी।

विस्तार

केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय विभागों के सचिवों को काम की आवश्यकता के हिसाब से अपने कर्मचारियों की उपस्थिति को नियमित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने देश में कोरोनावायरस के संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए कहा है कि जो कर्मचारी दिव्यांग हैं और जो महिला कर्मचारी गर्भवती हैं, उन्हें दफ्तर में आने से छूट दी जा सकती है। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को घर से काम जारी रखना होगा। साथ ही कंटेंमेंट जोन से आने वाले कर्मचारियों को भी अपने क्षेत्र के कोरोना मुक्त घोषित होने तक घर से ही काम करना होगा।

कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि मंत्रालयों व विभागों के सचिवों और उनके अधीनस्थ विमानों के विभाग प्रमुखों को सभी स्तर पर अपने कर्मचारियों की उपस्थिति रेगुलेट करनी होगी। सभी कर्मचारियों को विभाग प्रमुखों की तरफ से तय अलग-अलग समय वाली शिफ्ट को फॉलो करना होगा ताकि चार्ट में भीड़ न हो। मंत्रालय ने कहा कि रिटेलमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी घर से काम करेंगे, लेकिन हर वक्त संपर्क व इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के ज़रिए उपलब्ध रहेंगे।

कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को को विभाजित संबंधित व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें वर्क पहनना, शारीरिक दूरी का ध्यान रखना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और साबुन और पानी से लगातार हाथ धोना शामिल है। आदेश में लिफ्ट, सीढ़ियों, गलियारों और कैंटीन और पार्किंग जैसे क्षेत्रों में भीड़ लगाने पर सख्त रोक लगाई गई है। अधिकारियों को सभी बैठकें ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। सभी लाइनों में अगले आदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थिति पर भी रोक जारी रहेगी।

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment