न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
द्वारा प्रकाशित: जीत कुमार
अपडेटेड शुक्र, 09 अप्रैल 2021 12:19 AM IST
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आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद इस आशय की घोषणा की थी। अब तक भुगतान बैंकों के लिए यह सीमा एक लाख रुपये प्रति व्यक्तिगत ग्राहक थी।
आरबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि भुगतान बैंकों की वित्तीय समावेश के क्षेत्र में प्रगति और इन बैंकों को कामकाज में अधिक निवेश उपलब्ध कराने पर विचार करते हुए दिन के अंत में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक अधिकतम राशि रखने की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किए जाने का निर्णय किया गया है। खाने में राशि रखने की सीमा दोगुनी करने का निर्णय भुगतान बैंकों के कामकाज की समीक्षा पर आधारित है और वित्तीय समावेश के लिए उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने वाले इरादे से किया गया है।
साथ ही उन्हें एमएसएमई, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों सहित ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है। देश में वर्तमान में लगभग छह भुगतान बैंक हैं।
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